लखनऊ: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ समस्त लाभार्थी किसानों को मुहैया कराना कृषि विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है. प्रदेश सरकार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के किसी लाभार्थी की मृत्यु होने के पश्चात उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ दिया जाए.
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाये जा रहे इस अभियान के क्रम में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी किसान की मृत्यु की जानकारी प्राप्त की जाए.
अप्रवासी मजदूरों को चिन्हित करें
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सचिव, सुधांशु पाण्डेय ने बताया कि सचिव द्वारा विभिन्न प्रान्तों से आए अप्रवासी मजदूरों (ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले, श्रम विभाग में पंजीकृत, विद्युत पोल पर तार खींचने हेतु अन्य प्रदेशों से आने वाले मजदूरों) को चिन्हित कर उनके राशन कार्ड बनाकर, उन्हें 'वन नेशन वन कार्ड योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने की अपेक्षा की गई है.
'कृषि कानून' से किसानों को मिलेगा लाभ
बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को बाराबंकी जिले के विकास खण्ड हरख के ग्राम दौलतपुर स्थित पद्मश्री प्रगतिशील कृषक राम सरन वर्मा के हाईटेक कृषि फार्म का निरीक्षण किया. कृषि मंत्री द्वारा वर्तमान कृषि कानूनों के बारे में किसानों को विस्तार से अवगत कराते हुये बताया गया कि नये कृषि कानूनों से जहां एक ओर किसान अपने उत्पादों के अच्छे मूल्य प्राप्त करेंगे तो वहीं खेत से ही कृषि उत्पादों के बिक जाने से ढुलाई पर आने वाले व्यय के कारण कृषि लागत में भी कमी आएगी.
पद्मश्री राम सरन वर्मा ने बताया कि वह विगत 20 वर्षों से अधिक समय से कांट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं. इससे उन्हें स्वयं भी लाभ हो रहा है और उन किसानों को भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है, जिनके खेतों को वे कांट्रैक्ट पर लेकर खेती कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि नये कृषि कानूनों से किसानों की आय में वृद्धि होगी और फसलों का उचित मूल्य प्राप्त होगा.
आवास सहायता योजना के तहत मिल रहा लाभ
प्रदेश सरकार श्रम विभाग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवासीय सुविधा देने के लिए आवास सहायता योजना संचालित कर रही है. इस योजना के अन्तर्गत पात्र श्रमिकों को एक लाख रुपये की धनराशि नया भवन बनाने या क्रय करने के लिए दी जाती है. पहले से बने हुये श्रमिकों के स्वयं के आवास की मरम्मत के लिए भी 15,000 की धनराशि अनुदान के रूप में एकमुश्त दी जाती है.
श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले श्रमिकों को अपना घर बनाने के लिए यह सुविधा दी जा रही है. बताते चलें कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि प्रदेश सरकार के मंत्री व अधिकारी लगातार बैठक कर किसानों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं.