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RWA को 3 लाख 40 हजार रुपये का नोटिस

लखनऊ नगर निगम ने आरडबल्यूए को तीन लाख 40 हजार रुपये का यूजर चार्ज नोटिस भेजा है. इस मामले की लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है.

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Published : Jun 11, 2021, 1:55 PM IST

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RWA को 3 लाख 40 हजार रुपये का नोटिस.

लखनऊ:लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर विस्तार क्षेत्र नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया है. यहां साफ-सफाई से लेकर कूड़ा उठाने तक का कार्य एलडीए अपने ठेकेदार के माध्यम से करा रहा है, लेकिन नगर निगम में शामिल होने मात्र से ही नगर निगम ने यहां वसूली करनी शुरू कर दी है.

आरडब्ल्यूए को जारी की नोटिस

लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि ताजा मामला गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 स्थित ओमेक्स-आर 1 अपार्टमेंट का है. कूड़े का निस्तारण आरडब्ल्यूए की एजेंसी करती है. डिस्पोजल एलडीए द्वारा किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम ने आरडब्ल्यूए को बकाया यूजर चार्ज 3 लाख 40 हजार रुपये का नोटिस जारी कर दिया है. उमाशंकर दुबे ने मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत की है.

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

महासमिति की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उमाशंकर दुबे ने कहा है कि कि नगर निगम ने गोमती नगर में कूड़ा उठाने का काम ही अभी नहीं शुरू किया. ऐसे में चाइनीज कंपनी इकोग्रीन को यह पैसा जमा करने का फरमान सुना दिया जबकि चाइनीज कंपनी इकोग्रीन गोमती नगर विस्तार में कूड़ा उठाती ही नहीं है.

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ओमेक्स अपार्टमेंट को जारी हुई नोटिस

ओमेक्स अपार्टमेंट को जारी पत्र में सहायक नगर आयुक्त एवं जोनल अधिकारी नगर निगम लखनऊ जोन-4 ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कामर्शियल संस्थानों में जनित होने वाले ठोस, अपशिष्ट ( solid waste ) को एकत्र कर उसका समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने का दायित्व लखनऊ नगर निगम का है. नगरों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन, ट्रांसर्पोटेशन, प्रोसेसिंग एवं निस्तारण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा एन्वायरमेन्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 का अनुपालन प्रत्येक नागरिक द्वारा किया जाना अनिवार्य है.

इकोग्रीन संस्था को करें भुगतान

महासमिति अध्यक्ष का कहना है कि नोटिस में कहा गया है कि कूड़ा कलेक्शन नगर निगम द्वारा अधिकृत संस्था इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रालि द्वारा किया जा रहा है. इसके सापेक्ष यूजर चार्ज का भुगतान विगत 4 माह से नहीं किया गया है. इसलिए यूजर चार्ज तीन लाख 40 हजार रुपये इकोग्रीन संस्था को भुगतान करके रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें. अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है.

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