लखनऊ:जनपद न्यायाधीश व ईडी (ED) के विशेष जज सर्वेश कुमार ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले (Gomti Riverfront Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है. उन्होंने सिंचाई विभाग के तत्कालीन इंजीनियर रुप सिंह यादव, अनिल कुमार और सिद्ध नरायन शर्मा को समन जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सात दिन में समन तामीला सुनिश्चित कराने का आदेश ईडी को भी दिया है. मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.
ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी. 18 फरवरी 2018 को इसी मामले में ईडी ने भी सिंचाई विभाग के आठ इंजीनियरों गुलेश चंद्रा, एसएन शर्मा, काजीम अली, शिव मंगल यादव, अखिल रमन, कमलेश्वर सिंह, रुप सिंह यादव, सुरेंद्र यादव और अन्य के खिलाफ सूचना दर्ज कर जांच शुरू की.