लखनऊःहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने बाराबंकी में रेत नदी तथा जमुरिया नाले पर और इनकी तलहटी में हुए अतिक्रमण पर संज्ञान लिया है. राज्य सरकार से अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में किये गए कार्य पर 22 सितंबर को कार्यवाही रिपेार्ट पेश करने का आदेश दिया है. इससे पहले सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhyay) व न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह (Justice Sriprakash Singh) की पीठ ने महंत भगवती प्रताप दास की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया है. याची का कहना था कि रेत नदी व जमुरिया नाले पर और इसकी तलहटी तक में लोगों ने जमकर अतिक्रमण कर रखा है. जिसे प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. इस पर पीठ ने सरकार से जवाब मांगा.
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