लखनऊ. कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विनय पाठक (Vice Chancellor of Kanpur University Prof. Vinay Pathak) की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुरूवार को आदेश नहीं आ सका. दरअसल कोर्ट के शुरू होते ही प्रो. विनय पाठक के अधिवक्ता ने मामले में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया. वहीं न्यायालय ने राज्य सरकार को भी जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया व मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवम्बर की तिथि नियत की. हालांकि न्यायालय ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत प्रो. विनय पाठक को नहीं दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने प्रो. पाठक की याचिका पर दिया. गुरूवार को याची के अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें मामले में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाए, वहीं राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया व कहा गया कि यदि याची को समय दिया जाता है तो सरकार को भी जवाबी हलफनामे के लिए समय दिया जाए. न्यायालय ने दोनों पक्षों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. याची को पांच नवम्बर तक पूरक शपथ पत्र की प्रति राज्य सरकार के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है.