लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-11 के उच्चाधिकारियों के साथ अनलॉक-1 की समीक्षा कर 8 जून से दी जाने वाली छूट के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मुख्य सचिव और गृह विभाग की तरफ से जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से तभी जीत मिलेगी, जब एक-एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सारे प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए. सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए. सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक व्यक्ति को एक स्थान पर जुटने को मना किया गया है.
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से जो छूट दी जा रही है, उसके लिए गाइडलाइन जारी करा दिया गया है. कोविड की रोकथाम के लिए सामान्य उपाय बताए गए हैं. गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि 65 वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे. इन सबको सलाह दी गई है कि जब तक आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलें. बाहर निकलने वाले लोग कोविड-19 के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन करें.
होटल, धार्मिक स्थल के लिए जारी की गई गाइडलाइन
होटल, धार्मिक स्थल के लिए जारी की गई गाइडलाइन में प्रमुखता से कहा गया है कि मास्क लगाए बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा. चाहे वह संस्था का व्यक्ति हो या फिर वहां आने वाले श्रद्धालु. होटल के लोगों को भी इसका पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को दो गज की दूरी यानी छह फिट की दूरी बनाकर रखनी होगी. होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश करने से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजेशन से हाथ को सैनिटाइज करना होगा. हर धार्मिक स्थल, होटल में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
छींकते, खांसते समय मुंह को ढककर रखना अनिवार्य
छींकते, खांसते समय मुंह को ढककर रखना अनिवार्य है. यदि उपलब्ध हो तो टिशू पेपर का इस्तेमाल करके और उसका उचित डिस्पोजल किया जाए. यदि किसी को कोरोना के लक्षण प्रतीत होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर फोन करें. थूकने को लेकर भी सख्ती से रोक लगाई गई है.
प्रोटोकॉल का करना होगा अनुपालन
कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं. जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके ही धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे. इसके लिए बताए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा. धर्मस्थल के अंदर एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एक स्थान पर नहीं रहेंगे. जहां भी लोग खड़े हों दूरी बनाकर रखें. लक्षण युक्त व्यक्ति को धार्मिक स्थल के अंदर नहीं जाना चाहिए और जाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी.
धार्मिक स्थल पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम किया जाए स्थापित
हर धार्मिक स्थल पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को सूचना दी जाए. कोविड-19 में जागरूक रहने की बार-बार अपील की जाए. वातानुकूलित भवनों का 24 से 30 डिग्री तापमान रहे. धार्मिक ग्रंथ और मूर्ति कोई नहीं छुएगा. प्रसाद का वितरण नहीं होगा. कम्युनिटी किचन, लंगर में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.