लखनऊ: एकतरफा प्यार में असफल रहने पर महिला के ऑफिस में घुसकर उस पर पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगाकर हत्या करने के अभियुक्त मोहम्मद समीर को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला 15 फरवरी 2019 का गोमती नगर थाने का है.
अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 15 फरवरी 2019 को मृतका सुहैला खान के बेटे दनियाल खान ने गोमती नगर नगर थाने पर दर्ज कराई थी. कहा गया कि वादी की मां सुहैला खान पर्यटन विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत थी, आरोपी मोहम्मद समीर मृतका से एकतरफा प्यार करता था. परंतु मृतका द्वारा इनकार किए जाने पर उसने 15 फरवरी 2019 को समय करीब पांच बजे पर्यटन विभाग के कार्यालय में घुसकर जान से मारने की नियत से मृतका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह से जल गई. घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने सुहेला खान को बचाने का प्रयास किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि बतौर प्रतिकर मृतका के परिवार को समान रूप से प्रदान की जाएगी.