लखनऊ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण में अनियमितता करने वाले राशन दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. शासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने अभियान चलाकर बड़ी संख्या में राशन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को न सिर्फ निलंबित किया, बल्कि उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया.
खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि पिछले करीब एक वर्ष में राशन वितरण में अनियमितता करने वाले कोटेदारों को चिन्हित किया गया और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. जिसमें 2899 उचित दर की दुकानों को निलंबित किया गया और 2589 दुकानों का लाइसेंस भी निरस्त किया गया. इसके साथ ही 1204 एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और 265 लाख रुपए की धनराशि भी जब्त की गई है.
अनियमितता के आरोप में 2899 राशन दुकानें सस्पेंड, 2589 निरस्त
खाद्य विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में अनियमितता बरतने वाले हजारों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं या निरस्त कर दिए हैं. इसके साथ ही विभाग राशन वितरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के काम में लगातार लगा हुआ है.
अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि जून 2020 से वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था ई-पॉश मशीन को और अधिक पारदर्शी पद्धति अपनाते हुए प्रॉक्सी से खाद्यान्न प्राप्त कर लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज कर वितरण की व्यवस्था प्रारंभ कराई गई है. जिससे पारदर्शिता आ रही है.
इसके साथ ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वितरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ई-पॉश मशीनों में आने वाली स्वाभाविक तकनीकी समस्याओं का भी निराकरण कराते हुए मैनुअल माध्यम से भी वितरण कराए जाने की व्यवस्था की गई है. जिससे लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और खाद्यान वितरण में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके.