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Published : Jul 29, 2021, 6:11 PM IST

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आवास विभाग के जन सूचना अधिकारी ने नहीं दी सही सूचना, लगा 50 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (Housing & Urban Planning Department) के जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer) अनीस अख्तर अंसारी पर 2 मामलों में कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. डॉ. नूतन ठाकुर (Nutan Thakur) ने गोमतीनगर विस्तार में यूपी सरकार (Yogi Government) द्वारा किये गये भू-अर्जन के संबंध में सूचना मांगी थी.

डॉ. नूतन ठाकुर
डॉ. नूतन ठाकुर

लखनऊ: गोमतीनगर विस्तार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये भू-अर्जन के संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर (Nutan Thakur) ने सूचना मांगी थी. मांगी गयी सूचना नहीं देने पर सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (Housing & Urban Planning Department) के जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer) अनीस अख्तर अंसारी पर 02 मामलों में प्रति मामला 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने सरकार द्वारा गोमतीनगर विस्तार में भू-अर्जन के मामलों में मनमाने ढंग से की गयी कार्यवाही के संबंध में सितम्बर 2017 में सूचना मांगी थी. इस पर आयोग द्वारा बार-बार आदेश देने के बाद भी आवास विभाग द्वारा अधूरी सूचना दी गयी. इसी मामले में जन सूचना अधिकारी अनीस अख्तर अंसारी पर अर्थदंड लगाया है.



आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने इस बारे में बताया कि गोवर्धन के मामलों में मनमाने तरीके से कार्यवाही की गयी थी. जिसको लेकर सूचना मांगी गयी थी. सूचना उपलब्ध कराने में आवास विभाग की तरफ से लापरवाही बरती गयी. जिसके क्रम में सूचना आयोग द्वारा यह जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गयी है. इससे सूचना ना देने वाले अधिकारियों को एक कड़ा संदेश भी जाएगा. जनहित से जुड़े मुद्दों पर आरटीआई की तरफ से मांगी गयी सूचना बिना देरी के देनी चाहिए.


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