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ललितपुर में 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन, डीएम ने जारी की गाइड लाइन

ललितपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने लॉकडाउन 5.0 की गाइड लाइन जारी कर दी है. डीएम ने यह गाइडलाइन 30 जून 2020 तक के लिए जारी की है.

lalitpur district magistrate yogesh kumar shukla
ललितपुर जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल

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Published : Jun 2, 2020, 4:56 AM IST

ललितपुर: जिले में कोरोना के बढ़ेते प्रकोप को रोकने के लिए जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने लॉकडाउन 5.0 की गाइड लाइन जारी की है. डीएम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए ललितपुर जिले की सीमाओं में आगामी आदेश तक सील करने के निर्देश दिए हैं.

लॉकडाउन 5.0 की गाइड लाइन

1.जिले में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. लॉकडाउन के दौरान रात 09.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)

2. समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.

3. जनपद में जो भी दुकानें खुलेगी, उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सकें. खरीदार बिना मास्क लगाए आता है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी.

4. जिले के समस्त शादी घर खोले जायेगें, लेकिन शादी समारोह के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा. शादी समारोह में 30 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं सकेंगे. बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा. इन नियमों का उल्लघंन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी.

5. घर से बाहर निकलने पर सभी लोगों के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

6. स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायियों को अपना कार्य करने की अनुमति होगी. फेस मास्क, ग्लव्स और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ उन्हें खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी.

7. सैलूनऔर ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी. सैलून स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सैलून में इस्तेमाल होने वाला कपड़े का सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया जायेगा अथवा डिस्पोजेबल सामग्री का प्रयोग किया जायेगा.

8. नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जायेगी.

9.टैक्सी, थ्री व्हीलर ऑटो, ई रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाए जाएंगे. यात्रियों को फेस मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा, वाहनों में सेनेटाइजर रखना होगा और इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी.

10.दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी. दो पहियों वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेल्मेट एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

11. जनपद के अन्दर बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा. स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी. संचालन के दौरान चालक, परिचालकों को मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. यात्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बसों को नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जाना अनिवार्य होगा. वाहनों के संचालन में निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित के के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.

12. समस्त प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु और आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए.

13. पार्को को सुबह की सैर और व्यायाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग औकर सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा उपायों के साथ प्रात- 05.00 बजे से 08.00 बजे तक और शाम 05.00 बजे से 08.00 तक खोलने की अनुमति होगी. इस दौरान पार्को में पेट्रोलिंग और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगाी.

14. खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी.

15. जिले में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेगें. सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी है.

16. लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 61 एवं 60 तथा भ0द0वि0 की धारा 188 में दिए गये प्रवाधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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