कौशांबीःजनपद में गांजा तस्करों (Ganja smuggler in Kaushambi ) के विरुद्ध जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार की शाम गैंगस्टर के 4 अभियुक्तों की 7 करोड़ 38 लाख 30 हजार रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई. इन गांजा तस्करों पर महेवाघाट थाने (Mahewaghat Police Station) में गैंगस्टर एक्ट (gangster act in kaushambi) के तहत मुकदमा दर्ज है. कुर्की के बाद गैंगस्टर के परिवार वाले घर के बाहर बैठे हुए हैं.
सरायअकिल के बसुहार निवासी शिवबोध मिश्र उर्फ शीबू गांजा की तस्करी करता था. इनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में गांजा तस्करी के आरोप में कई मामले दर्ज हैं. वर्ष 2021 में इनके खिलाफ महेवाघाट थाना पुलिस ने उच्चाधिकारियों के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसकी विवेचना सरायअकिल के प्रभारी निरीक्षक (Inspector-in-Charge of Saraikil) सुनील कुमार सिंह कर रहे हैं.
आरोप है कि शिवबोध समाज में अपने भौतिक व आर्थिक लाभ को पाने के लिए जनता में भय व आतंक उत्पन्न करने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपितों की संपत्ति की जांच कर कुर्क करने के आदेश दिए था. इस पर शुक्रवार को सरायअकिल पुलिस ने राजस्व कर्मियों के साथ पहुंचकर शिवबोध मिश्र की कार, स्कूटी, 3 मकान को कुर्क कर लिया. कुर्क की गई इन संपत्तियों की कीमत 6 करोड़ 70 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है. इसी तरह सहअभियुक्त रवि प्रजापति का 20 लाख का मकान, सूरज पाल का भी 20 लाख का मकान व संजय कुमार की बाइक व मकान जिसकी कीमत करीब 20 लाख 70 हजार रुपये को कुर्क किया गया.
पुलिस ने गांजा तस्कर के जिस मकान पर कुर्क की कार्रवाई की है. उसी मकान में रहने वाले उसके भाई श्याम मिश्रा ने अपने पूरे परिवार के साथ मकान के बाहर बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि ये मकान पुश्तैनी था. जिसमें हमारा भी अधिकार है. इसी मकान में पूरा परिवार रहता था. लेकिन प्रशासन ने हम सब को बाहर कर मकान को भी कुर्क कर दिया. हम लोग रात भर ठंड में बैठे रहे. हमारे पास कोई दूसरा मकान नही है. अब हम कहां जांए. पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है.
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