कौशाम्बी : जिला अदालत ने एक युवक के अपहरण का मुकदमा न दर्ज करने के मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया है. सीजेएम कोर्ट ने सैनी पुलिस के प्रभारी इन्स्पेक्टर को 2 फरवरी को अदालत के सामने उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है. कोर्ट का आदेश जारी होते ही अब तक सुस्त पड़ी सैनी पुलिस हरकत में आ गई है. पीड़ित की तहरीर पर 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है.
मामला दादूपुर का है, जहां दिनेश कुमार ने सैनी कोतवाली पुलिस को 24 नवंबर 2018 को तहरीर देकर बताया था कि उसके बेटे गोविंद कुमार का अपहरण निंदूरा गांव के सुनील कुमार मौर्या, इंदल मौर्या, बब्बू मौर्या, रामजस मौर्या, संगीता देवी ने मिलकर किया है. पुलिस ने मामले की गुमशुदगी तो लिखी, लेकिन अपहरण का मामला नहीं दर्ज किया. आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही थी.
रिपोर्ट दर्ज न होने पर गोविंद के पिता दिनेश कुमार ने अदालत की शरण ली. अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके बावजूद पुलिस ने यह कहकर वादी को निराश कर दिया कि किसी नेता का दबाव है, वह उनकी मदद नहीं कर सकते हैं.