कन्नौज:16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी रामकिशन को 7 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. यह घटना वर्ष 2016 की है, इसमें कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को दोष मुक्त करार दिया है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दिया है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए थे.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले दूसरे धर्म के पिता ने राम किशन, सुनील, कमल व अखिलेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 18 फरवरी 2016 की रात्रि को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को राम किशन बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर भाग गया था. किशोरी को भगाने में सुनील, कमल, अवधेश ने मदद थी. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर इस मामले में पुलिस ने धारा 363, 366 व लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012,3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया था.