कन्नौज: जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन में काफी छूट दी जा चुकी है, जिसको लेकर आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत वर्गीकृत ई-कॉमर्स सुविधाएं सोमवार से जनपद में शुरू हो चुकी हैं. इसमें निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इसके लिए आवश्यक रूप से मास्क लगाए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था की गई है.
जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज नगर के साथ-साथ जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि जनपद कन्नौज ऑरेंज जोन में वर्गीकृत है, जिसमें अब कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोख्त के लिए जनता का आवागमन अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जा सकता है.
एसडीएम की अनुमति के बाद खुलेंगी दुकानें
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की समस्त एकल दुकानें जैसे- किराना स्टोर, जनरल स्टोर, हार्डवेयर दुकान, निर्माण सामग्री दुकान, बिजली सामग्री, मेडिकल, फल, सब्जी से संबंधित दुकानें उप जिलाधिकारी की अनुमति से ही खुलेंगी. इसके लिए दुकान पर उपस्थित व्यापारी मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.
दो यात्रियों सहित जिले की सीमा के अंदर चलेंगे वाहन
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आवश्यक वस्तु के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियां, टैक्सी/ कैब सेवा केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों सहित जनपद की सीमा के अंदर चलाने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही अंतरजनपदीय परिचालन के लिए ऐसे व्यक्ति, जिनको प्रशासन से अनुमति प्राप्त हो, वह ड्राइवर और दो व्यक्तियों सहित यात्रा कर सकता है. वहीं दो पहिया वाहन पर मात्र वाहन चालक की यात्रा अनुमन्य होगी.
सभी सरकारी सेवाओं की भी मिली अनुमति
उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में निहित, रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जेल, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं एनआईसी, कस्टम्स, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, नगरपालिका सेवाएं, जो कि पूर्ण क्षमता से कार्य करेंगी. साथ ही निजी एवं सरकारी कार्यालय 33% कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे एवं अन्य को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी. कृषि, बैंकिंग एवं वित्त कोरियर एवं पोस्टल माल ढुलाई ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण एवं औद्योगिक गतिविधियां भी की जा सकेंगी.