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Published : Nov 21, 2020, 2:56 PM IST

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MLC चुनाव: कमिश्नर ने प्रत्याशियों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 10 जिलों में 293 मतदेय स्थलों पर एक दिसम्बर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान सम्पन्न कराया जाएगा. चुनाव को लेकर मंडलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने एमएलसी उम्मीदवारों के साथ बैठक की.

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मंडलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने एमएलसी उम्मीदवारों के साथ की बैठक.

झांसी :इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और मंडलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में एमएलसी उम्मीदवारों के साथ बैठक की. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को विस्तार से अवगत कराते हुए उम्मीदवारों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. उन्होंने बताया कि निर्वाचन पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कराया जायेगा.

10 जिलों में 293 मतदेय स्थल

मंडलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने बताया कि 10 जिलों झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, इलाहाबाद, फतेहपुर और कौशाम्बी के 293 मतदेय स्थलों पर एक दिसम्बर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान सम्पन्न कराया जायेगा. मतदान के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धित जिला स्तर पर ही कराया जायेगा और पोलिंग पार्टियां सम्बन्धित 10 जिलों से ही रवाना की जाएंगी. इसकी व्यवस्था सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा की जायेगी.

गुलाबी रंग का होगा बैलेट पेपर

मंडलायुक्त ने बताया कि इस निर्वाचन में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जायेगा. इसमें ट्रेडीशनल बैलेट पेपर गुलाबी रंग का प्रयोग किया जायेगा. मतपत्र पर प्रत्याशी का हिन्दी में नाम तथा फोटो होगा, जिसके सामने खाली बाक्स में बैंगनी कलर के पेन से नम्बर लिखना होगा. नम्बर लिखने के लिये हिन्दी, अंग्रेजी तथा रोमन भाषा के अंकों का प्रयोग किया जायेगा. मतदान के बाद मत पेटिकाओं को सम्बन्धित जनपदों से पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ झांसी के बीकेडी स्थित कोठारी हाॅल के स्ट्रांग रुम में जमा कराया जाएगा.

वोटिंग के दिन बन्द रहेंगी शराब की दुकानें

मंडलायुक्त ने उम्मीदवारों को बताया कि मतदान के दौरान कोविड के निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा. वाहन पास, होर्डिंग्स, स्थापना और प्रचार-प्रसार के लिए अनुमति सम्बन्धित जिलों से ही मिलेगी. मतदान के दिन एक दिसम्बर को शराब की समस्त दुकानें बन्द रहेंगी. मतदाताओं के लिये विशेष अवकाश इस दिन मिलेगा. वोट डालने के लिये फोटोयुक्त पहचान पत्र आवश्यक होगा, जिसमें मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित आयोग द्वारा निर्धारित विकल्प भी रहेगा.

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