गोरखपुर:प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे को लेकर अब गैर ऋणी किसानों को अधिकारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खरीफ 2019 योजना के तहत फसलों को किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से संपूर्ण सुरक्षा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा. इस संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन के जरिये जागरूक किया जा रहा है.
- जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना.
- प्रचार वाहन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसलों के नुकसान के बारे में जागरूक करने का काम करेगा.
- इस प्रचार वाहन पर टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जिसे किसान डायल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- नुकसान का आकलन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के आधार पर किया जाएगा.
- बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.
- गोरखपुर जिले में अरहर, मूंगफली, मक्का, धान और केला के किसान इस योजना का सीधा सीधा लाभ उठा सकते हैं.
72 घंटे के अंदर देनी होगी सूचना
व्यक्तिगत किसान स्तर पर ओलावृष्टि, भूस्खलन व जलभराव तथा फसल की कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गई कटी हुई फसल को बेमौसम, चक्रवाती वर्षा, अकाशी बिजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से क्षति की स्थिति में बीमित किसान द्वारा आपदा के 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग अधिकारी, संबंधित बैंक शाखा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या टोल फ्री नंबर पर बीमित फसल का नाम व प्रभावित खेत की खसरा संख्या के विवरण के साथ सूचित करना अनिवार्य होगा.