फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 51 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि दुष्कर्म का यह मामला फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है. यहां पर दिलशाद नामक एक युवक ने 14 साल की बालिका के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया था, जब वह घर पर अकेली थी. यही नहीं दिलशाद ने बालिका को यह धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसके माता- पिता की हत्या कर देगा. लेकिन जब बालिका की तबीयत खराब हुई तो उसने पूरी बात घर वालों को बताई.