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Published : May 9, 2023, 5:59 PM IST

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पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई रेपिस्ट को 20 साल के कारावास की सजा, जानिए क्या था पूरा मामला

यूपी के फिरोजाबाद में विशेष पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा दी है. इस फैसले में पीड़ित लड़की का बयान अहम रहा.

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फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 51 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि दुष्कर्म का यह मामला फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है. यहां पर दिलशाद नामक एक युवक ने 14 साल की बालिका के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया था, जब वह घर पर अकेली थी. यही नहीं दिलशाद ने बालिका को यह धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसके माता- पिता की हत्या कर देगा. लेकिन जब बालिका की तबीयत खराब हुई तो उसने पूरी बात घर वालों को बताई.

परिजन पीड़ित लड़की को लेकर शिकोहाबाद कोतवाली पहुंचे और उन्होंने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की विवेचना की. पीड़िता के बयान और साक्ष्य संकलन के आधार पर दिलशाद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) संजय कुमार यादव द्वितीय के कोर्ट में हुई. विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह के मुताबिक अदालत ने पीड़िता के बयान और अन्य गवाह, साक्ष्यों के आधार पर दिलशाद को दुष्कर्म का दोषी माना. कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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