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पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या मामले में 15 दोषी को उम्र कैद की सजा

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Published : Jan 30, 2023, 7:57 PM IST

जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने सुनाई सजा. मुख्य अभियुक्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू पर कोर्ट ने 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

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मलखान हत्याकांड में कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के बारे में बताते एडीजीसी क्राइम मनु राज सिंह.

बुलंदशहर: अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने सोमवार को फैसला सुनाया है. हत्याकांड के 15 दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुख्य अभियुक्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही हत्या की साजिश रचने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या में शामिल 13 दोषी को सोमवार को पुलिस अभिरक्षा में अदालत में पेश किया गया. इनमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू, शरीफ, अमित गुप्ता उर्फ अजीत, विशाल गौड़, उपेंद्र, प्रदीप उर्फ अन्नू बघेल, प्रेम सिंह कुशवाहा, भूपेंद्र गुप्ता, प्रदीप, सोनू उर्फ सुरेंद्र, जीतू उर्फ जितेंद्र, लालू खां, सुनील उर्फ दाऊ, रोबी उर्फ संजीव शामिल रहे.

अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनुराज सिंह ने बताया कि कुल 18 आराेपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें अभियुक्त सुशील कुमार और सोनू गौतम फरार हैं और भगोडे़ घोषित किए गए हैं. इन्हें भी आजीवन कारावास की सजा और दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश कर जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

ऐसे में 15 अभियुक्तों को सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इनमें से आरोपित अबोध शर्मा की पुलिस जांच के दौरान ही मौत हो गई थी, जबकि अभिषेक और हनी गौतम की कोर्ट मामला विचाराधीन होने के समय मौत हो गई थी. मुख्य अभियुक्त तेजवीर सिंह गुड्डू पर जिला सत्र न्यायाधीश ने 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. इसमें से 75 हजार रुपये मलखान सिंह की पत्नी विमलेश को देने का निर्णय सुनाया गया है.

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