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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की सरगर्मी हुई तेज

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया है. हाईकोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएं. कोर्ट के इस आदेश के बाद से प्रदेश समेत बरेली जिले में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है.

हाईकोर्ट
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Published : Feb 17, 2021, 4:50 AM IST

बरेली :हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया है. हाईकोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएं. कोर्ट के इस आदेश के बाद से प्रदेश समेत बरेली जिले में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. बरेली में भी चुनाव की तैयारी में पंचायत राज विभाग जुट गया है. प्रदेश से जारी जिला पंचायत अध्यक्ष की आरक्षण सूची में बरेली जिला पंचायत की सीट पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की गई है.

आप को बता दें कि बरेली में 1193 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान चुने जाएंगे, जबकि बरेली में ब्लॉक प्रमुख के 15 पद हैं. इसी तरह जिला पंचायत के 60 सदस्य चुने जाएंगे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष को चुनेंगे. जिलों में प्रधान के पदों के लिए और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के साथ जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका प्रकाशन 2 व 3 मार्च को होगा. उसके बाद आपत्तियों को मांगा जाएगा. फाइनल सीट का आरक्षण 15 मार्च को जारी किया जाएगा, उसके बाद किसी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी.

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