बलिया: देश में तीन तलाक कानून पारित होने के बाद भी तीन तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कानून पारित होने के बाद जिले में ये पहला मामला सामने आया, जहां पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया. पीड़िता ने कोतवाली में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
दहेज न मिलने पर दिया तीन तलाक. जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र के चोरखंड के रहने वाले महताब आलम की शादी कनीज फातमा से 15 साल पहले 2004 में हुई थी. पीड़िता के अनुसार शादी के बाद से ही महताब आलम और उसका परिवार दहेज की मांग करता था. वहीं पीड़िता के घर वालों ने समय-समय पर उनकी मांग पूरी की.
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इस बीच पीड़िता और उसका पति गुजरात चले गए, लेकिन वहां भी पति लगातार दहेज की मांग करता रहा. वहीं एक दिन पति ने तलाक देकर पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद कनीज फातमा ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने दहेज को लेकर एफआईआर लिखी लेकिन तीन तालाक पर कोई कार्रवाई नहीं की.
दहेज उत्पीड़न के मुकदमे पर जिला न्यायालय से जमानत नहीं मिली, जिसके बाद महताब आलम ने न्यायालय के बाहर कनीज फातमा को तीन तलाक दे दिया.
एक दंपति के बीच झगड़े का मामला सामने आया था, जिसमें बांसी रोड थाने में दहेज को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था. न्यायालय परिसर के बाहर उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया पीड़िता जिसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.
-संजय कुमार, एएसपी