उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

बहराइच में हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना

बहराइच में 2015 को हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Jul 29, 2023, 10:40 PM IST

एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने दी जानकारी

बहराइच:जनपद के विशेश्वरगंज थाने में सात जून 2015 को हत्या के मामले में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़ित की ओर से तीन नामजद और दो अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया था. विवेचना के दौरान दो अज्ञात भी नामजद में शामिल कर लिए गए थे. शुक्रवार को 5 आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. हत्या के मामले में जनपद गोंडा के कौड़िया गांव निवासी पांच अभियुक्तों को न्यायाधीश ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई.

साल 2015 में हुए हत्या के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद सजा सुनाते हुए अधिकतर 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है. एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज के अहिरनपुरवा गांव निवासी अरविंद कुमार यादव ने सात जून 2015 को थाने में तहरीर देकर गोंडा जनपद के कौड़िया गांव निवासी रामप्रकाश यादव, नानबाबू यादव, राजकुमार, रोशन लाल, रंगलाल के खिलाफ पिता अनोखी लाल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में कोर्ट में वाद चल रहा था.

इसे भी पढ़े-28 साल पुराने मामले में रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर को 10 साल कैद की सजा

शुक्रवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला के न्यायालय पर मुकदमें में परीक्षण के दौरान अभियोजन और बचाव के पक्ष के अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश शुक्ला ने घटना को गंभीर मानते हुए सभी अभियुक्तों पर लगाई गई विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाते हुए हत्या के मामले सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई है.साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त को 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है. अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा.

यह भी पढ़े-यूपी में फिर पेशाब कांड, कासगंज में किन्नरों ने युवक को पिलाई पेशाब, किया मुंडन, वीडियो वायरल

ABOUT THE AUTHOR

...view details