बहराइच:जनपद के विशेश्वरगंज थाने में सात जून 2015 को हत्या के मामले में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़ित की ओर से तीन नामजद और दो अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया था. विवेचना के दौरान दो अज्ञात भी नामजद में शामिल कर लिए गए थे. शुक्रवार को 5 आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. हत्या के मामले में जनपद गोंडा के कौड़िया गांव निवासी पांच अभियुक्तों को न्यायाधीश ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई.
साल 2015 में हुए हत्या के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद सजा सुनाते हुए अधिकतर 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है. एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज के अहिरनपुरवा गांव निवासी अरविंद कुमार यादव ने सात जून 2015 को थाने में तहरीर देकर गोंडा जनपद के कौड़िया गांव निवासी रामप्रकाश यादव, नानबाबू यादव, राजकुमार, रोशन लाल, रंगलाल के खिलाफ पिता अनोखी लाल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में कोर्ट में वाद चल रहा था.