अम्बेडकरनगर: शासन की ओर से लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत जहां कुछ सुविधाओं में छूट दी गई है. वहीं समस्त सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक सहित अधिकांश कार्यक्रमों पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है. हालांकि शादी को लेकर कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है. इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
अम्बेडकरनगर जिला इस समय ग्रीन जोन में शामिल है. ऐसे में शासन की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने के बाद प्रशासन ने जिले में व्यवस्था बनाये रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक छोटी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुली रहेंगी. साथ ही यहां आने वालों को मास्क और फेस कवर लगाकर रखना होगा. आगामी 17 मई तक जिले के बाहर की यात्रा पर रोक रहेगी.