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राज्यपाल ने 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019' को मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने शनिवार को 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 ' को मंजूरी दे दी. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया है.

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Published : Jun 1, 2019, 11:16 PM IST

Updated : Jun 1, 2019, 11:56 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019' को प्रख्यापित मंजूरी प्रदान कर दिया है. मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. अध्यादेश से संबंधित पत्रावली 29 मई 2019 को राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी.

  • उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया है.
  • जनपद अमेठी स्थित महाविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के क्षेत्राधिकार में आते हैं.
  • अमेठी की कानपुर से दूरी अधिक होने के कारण वर्तमान अध्यादेश के माध्यम से अमेठी के महाविद्यालयों को अयोध्या स्थित डाॅ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में किया गया है.
Last Updated : Jun 1, 2019, 11:56 PM IST

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