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कोविड-19 गाइडलाइन की अवहेलना...स्कूल संचालक को पर लगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में निजी स्कूल संचालक को कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करना महंगा पड़ गया. उपखंड अधिकारी ने एक शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण के दौरान गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर स्कूल संचालक पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया.

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कोविड-19 गाइडलाइन की अवहेलना

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Published : Apr 3, 2021, 9:56 PM IST

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर). उपखंड अधिकारी ने कोविड-19 गाइड लाइन के पालना को लेकर निजी स्कूल का औचक निरीक्षण किया. उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी ने निजी स्कूल का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान स्कूल में कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं मौके पर संचालित पाई गई. राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर 1 से 5 कक्षा के बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाने के आदेश दिए हैं. लेकिन स्कूल संचालक मनमाने तरीके से स्कूलों का संचालन कर रहे हैं.

उपखंड अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल संचालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. जुर्माना जमा न करवाने पर शिक्षा निदेशालय बीकानेर को विभागीय कार्रवाई हेतु लिखने का चेतावनी भी दी गई है. गौरतलब है कि निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेशों के बावजूद भी स्कूलों का संचालन कर रहे हैं. किसी भी प्रकार के गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं. पूर्व में निजी स्कूल संचालकों के नियमों की अवहेलना के मामले सामने आते रहते हैं.

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शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार मामले में लापरवाही बरत रहे थे. निरीक्षण का अधिकार होने के बावजूद भी स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था. जबकि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार स्कूल संचालकों के निरीक्षण को लेकर जिम्मेदारियां तय की गई थीं. आखिर उपखंड अधिकारी को ही निरीक्षण करना पड़ा. वहीं जानकार सूत्रों का कहना है कि जिला कलेक्टर को पूरे प्रकरण से किसी शिकायतकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया था.

जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए आज स्कूल का औचक निरीक्षण किया. स्कूल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई होने पर स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

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