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सीकर: मादक पदार्थ तस्करी के दो आरोपियों को 12 साल कारावास की सजा

सीकर में मादक पदार्थ की तस्करी में दो आरोपियों को 12 साल की सजा सुनाई गई. जिसके बाद आरोपियो पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है और भुगतान नहीं करने पर आरोपियों को और 6 महीने अधिक सजा भुगतनी पड़ेगी.

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मादक पदार्थ तस्करी के दो आरोपियों को 12 साल कारावास की सजा

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Published : Jul 22, 2020, 7:37 PM IST

सीकर. जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र प्रकाश शर्मा ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जिसका भुगतान नहीं करने पर होने आरोपियों को और 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी.

मादक पदार्थ तस्करी के दो आरोपियों को 12 साल कारावास की सजा

लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि 10 सितंबर 2017 को सीकर की सदर थाना पुलिस ने संदिग्ध मानकर एक के चार पहिया गाड़ी का पीछा किया था. जिसके बाद पुलिस के पीछा करने पर गाड़ी पलटी खा गई थी. इसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस को इसमें से 2 क्विंटल 25 किलो डोडा पोस्त मिला था. पुलिस ने गाड़ी में सवार संजय कुमार और भगवान सिंह को डोडा पोस्त तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था.

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गिरफ्तारी के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया था. जिला एवं सेशन न्यायालय में करीब 3 साल की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को मादक पदार्थ तस्करी का दोषी माना गया और उन्हें सजा सुनाई गई है.

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बुधवार को कोर्ट ने दोनों को 12-12 साल की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने 13 पुलिस कर्मियों के गवाही को अहम माना और उसी के आधार पर दोनों को सजा हुई है.

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