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2 अक्टूबर के बाद कोई इनकम टैक्स अधिकारी नहीं भेज सकता सीधा नोटिस : कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद - central law minister

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शनिवार को राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे. जहां उन्होंने न्यू कॉटेज में मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 अक्टूबर के बाद कोई भी इनकम टैक्स पदाधिकारी किसी भी करदाता को सीधा नोटिस नहीं भेज सकता. साथ ही उन्होंने कहा कि ईमानदार टैक्स भरने वालों को तंग नहीं किया जाएगा.

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Published : Sep 29, 2019, 3:58 AM IST

Updated : Sep 29, 2019, 6:43 AM IST

राजसमंद.केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शनिवार को राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां वे मीडिया से रुबरु हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर के बाद कोई भी इनकम टैक्स पदाधिकारी किसी भी करदाता को सीधा नोटिस नहीं भेज सकता.

राजसमंद पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई नोटिस आए, तो सीधा इनकम टैक्स पदाधिकारी के द्वारा बिना डिजिटल नंबर के उसे फाड़ कर फेंक दें और कोई पूछे तो कह देना श्रीनाथजी के मंदिर परिसर में देश के कानून मंत्री ने यह कहा है.

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जो वर्तमान में कंपनियां काम कर रही है, उनके टैक्स को अब 34 से हटाकर 22 पर्सेंट कर दिया गया है. और जो अक्टूबर के बाद नई कंपनी स्थापित करेंगे उनका टैक्स 15 पर्सेंट कर दिया है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है. उसके बाद टैक्स इतना कम किया गया है. वहीं उन्होंने कहा कि भारत का टैक्स स्ट्रक्चर कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड से भी अच्छा हो गया है.

Last Updated : Sep 29, 2019, 6:43 AM IST

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