नागौर. शहर की बेशकीमती जमीन पर बनी भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल परिसर को लेकर नगर परिषद नागौर और भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल प्रशासन के बीच चल रहे विवाद के बीच आज अचानक एक नया मोड़ आ गया. हाईकोर्ट ने भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल प्रबंधन को राहत देते हुए नगर परिषद नागौर की ओर से स्कूल के मुख्य द्वार पर लगे हुए तालों को खोलकर स्कूल प्रबंधन को कब्जा देने के आदेश दिया है.
आदेश मिलने के बाद भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल प्रशासन पुलिस प्रशासन के जाब्ते के साथ मौके पर कब्जा लेने पहुंचे और ताला खुलवाने की कार्रवाई शुरू करने मांग की लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के मौके पर मौजूद नहीं होने के चलते हुए स्कूल के मुख्य द्वार पर लगे हुए ताले को नहीं खोला जा सका. इस पूरे मामले में नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल प्रबंधन को यह बिल्डिंग नगर परिषद की ओर से किराए पर दी गई थी. लेकिन पिछले कई सालों से भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल के प्रबंधन ने किराया अदा नहीं किया. इस पर स्कूल की बिल्डिंग को खाली करने करने को लेकर 4 मई को अंतिम नोटिस देते हुये कब्जा सुपुर्दगी के लिए आदेश दिए थे.