नागौर. जिले में 2014 में हुए डबल मर्डर मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एडीजे न्यायालय ने आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, कपिल गुप्ता और धनसीलाल उर्फ धरम सिंह उर्फ धन सिंह को धारा 302, 450 और धारा 396 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र मालाकार ने बताया कि रामदेव पुत्र हीराराम माली निवासी गुलर ने मकराना पुलिस थाना में 9 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ईकबालपुरा नुरानी मदरसा के पास संतोष उर्फ पप्पूड़ी देवी और उसका पुत्र बाबुलाल की हत्यारों ने हत्या कर दी है. हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस पर मकराना पुलिस ने आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, कपिल गुप्ता और धनसीलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया.