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एकतरफा प्यार में नाबालिग पर केरोसिन छिड़क कर लगा दी थी आग, कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग बच्ची पर केरोसिन डालकर जलाने के मामले में सोमवार को एससी एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

One sided love case in kota
One sided love case in kota

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Published : Aug 21, 2023, 7:56 PM IST

कोटा. एकतरफा प्यार में एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची पर केरोसिन डालकर जलाने के मामले में सोमवार को एससी एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि मामला जिले के इटावा क्षेत्र के खातौली थाना इलाके का है, जहां साल 2018 में 2 फरवरी के दिन ठीकरदा ग्राम निवासी दीपक कुमार उर्फ दीपू ने घटना को अंजाम दिया था.

एक नाबालिग बच्ची पर एकतरफा प्रेम में आकर उसने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी. घटना के बाद नाबालिग को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. वहीं, आरोपी दीपू के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था. मरने से पहले बच्ची ने आरोपी दीपू के खिलाफ अपना पर्चा बयान दिया था. उसके बाद पुलिस ने दीपू को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में चालान पेश किया था. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसमें 31 गवाह और 44 दस्तावेजों के साथ ही अन्य साक्ष्य पेश किए गए थे. उसी के आधार पर ही कोर्ट के आरोपी दीपू को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है.

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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा -पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या 4 ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि कोटा जिले के इटावा थाना इलाके का 3 साल पुराना मामला है. इसमें एक 16 वर्षीय नाबालिग को बारां जिले के अंता थाना इलाके के नीलकंठ कॉलोनी बरड़िया निवासी 24 वर्षीय चंद्रशेखर पहले फुसलाकर ले गया था, साथ ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया था.

पिता ने इस संबंध में 13 अगस्त, 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें चंद्रशेखर पर बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था. पीड़ित ने अपनी बेटी को 22 वर्षीय मालिक और विवाहित बताया था. साथ ही यह भी बताया कि 28 जून को भी चंद्रशेखर उसे पहले फुसला कर ले गया था, लेकिन इटावा थाने में रिपोर्ट करने पर पुलिस ने हमें बच्ची को संभला दिया था. पुलिस ने 13 अगस्त, 2022 की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सितंबर माह में बच्ची को दस्तयाब किया था. इस मामले में पुलिस जांच में बच्ची नाबालिग निकली थी.

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ऐसे में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी इस मामले में जोड़ी गई, जिनके बिनाह पर चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. साथ ही न्यायालय में चालान पेश किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान 17 गवाह और 34 साक्ष्य पेश किए गए, जिनमें कागजी दस्तावेज भी शामिल है. इनके बिनाह पर ही कोर्ट ने सोमवार को आोरपी चंद्रशेखर को दोषी माना और उसे सजा सुनाई.

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