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Kota Murder: हत्यारे पति को उम्रकैद, सहयोगी को 7 साल की सजा, अदालत ने अर्थदंड भी लगाया

राजस्थान के कोटा में करीब 8 साल पहले अपनी पत्नी को जलाकर मारने के मामले में आरोपी पति और उसके सहयोगी को न्यायालय ने सोमवार को दंडित किया है. इसमें पति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है. वहीं उसके सहयोगी को 7 साल की सजा सुनाई गई है.

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Published : May 29, 2023, 5:35 PM IST

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हत्यारे पति को उम्रकैद, सहयोगी को 7 साल की सजा

हत्यारे पति को उम्रकैद, सहयोगी को 7 साल की सजा

कोटा.कुन्हाड़ी थाना इलाके में करीब 8 साल पहले अपनी पत्नी को जलाकर मारने के मामले में आरोपी पति और उसके सहयोगी को न्यायालय ने सोमवार को सजा सुनाई है. इसमें आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं उसके साथी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने नांता इलाके के जंगल में ले जाकर वैशाली को मार दिया था. साथ ही उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक ड्रम में डालकर जला दिया था.

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जुलाई 2015 में पत्नी को ड्रम में डालकर जला दिया थाः अपर लोक अभियोजक नरेंद्र मालव ने बताया कि कुन्हाड़ी थाना इलाके में 23 जुलाई 2015 को सूचना मिली थी कि नांता इलाके में फोरलेन के नजदीक जंगल में एक ड्रम में कुछ जल रहा है. साथ ही आसपास बदबू भी आ रही है. इसकी सूचना पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. मौके पर जाने पर पता चला कि ड्रम में एक महिला की लाश को जलाया गया. पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू की थी. जिसमें महिला की शिनाख्त वैशाली जेठी के रूप में हुई थी. बाद में पुलिस ने इस मामले में आगे छानबीन की जिसमें सामने आया कि उसके पति गौरव जेठी ने ही उसकी हत्या कर दी. इसके साथ ही इस हत्याकांड में सहयोग करने वाले टीकम चंद सैनी को भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था. यह मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश क्रम संख्या चार में यह मामला चल रहा था.

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कोर्ट में कराए गए थे 43 गवाहों के बयानः अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 43 गवाहों के बयान कराए थे. जिसमें न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आज फैसला सुनाया है. जिसमें आरोपी पति गौरव जेठी को धारा 302, 120 बी और 201 आईपीसी के तहत दोषी माना गया है. जिसमें अंतिम सांस तक कारावास में रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है इसके साथ ही टीकम चंद सैनी को 120 बी और 201 आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई है. जिसमें 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया गया है.

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