जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने बिलाड़ा नगर पालिका में नियुक्त अतुल कल्ला और 14 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले में स्वायत शासन विभाग, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग और ईओ नगर पालिका बिलाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया.
नौकरी से हटाने के आदेश पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक याचिकाकर्ता की ओर से संजय राज पंडित ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि वाल्मिकी विकास समिति बिलाड़ा ने स्वायत शासन विभाग में शिकायत की और बताया कि उक्त लोगों ने एक से अधिक निकाय में सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन किया है.
जिसके बाद स्वायत शासन विभाग ने जांच में माना कि इन सभी ने एक से अधिक निकाय में आवेदन किया था. इसके बाद नगर पालिका बिलाड़ा ने 30 अगस्त 2019 को बैठक में प्रस्ताव लेकर 14 कर्मचारी जो कि पिछले 11 माह से अपनी सेवा दे रहे उन्हें हटाने का प्रस्ताव लिया.
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अदालत ने अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक अंतिरम रोक लगाते हुए मामले में स्वायत शासन विभाग जयपुर, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर और ईओ नगर पालिका बिलाड़ा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है.