राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, एक से अधिक जगह आवेदन करने का मामला

जिले के बिलाड़ा नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने को चुनौती देने वाली अतुल कल्ला और अन्य की याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, rajasthan highcourt order

By

Published : Sep 13, 2019, 4:29 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने बिलाड़ा नगर पालिका में नियुक्त अतुल कल्ला और 14 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले में स्वायत शासन विभाग, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग और ईओ नगर पालिका बिलाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया.

नौकरी से हटाने के आदेश पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

याचिकाकर्ता की ओर से संजय राज पंडित ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि वाल्मिकी विकास समिति बिलाड़ा ने स्वायत शासन विभाग में शिकायत की और बताया कि उक्त लोगों ने एक से अधिक निकाय में सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन किया है.

जिसके बाद स्वायत शासन विभाग ने जांच में माना कि इन सभी ने एक से अधिक निकाय में आवेदन किया था. इसके बाद नगर पालिका बिलाड़ा ने 30 अगस्त 2019 को बैठक में प्रस्ताव लेकर 14 कर्मचारी जो कि पिछले 11 माह से अपनी सेवा दे रहे उन्हें हटाने का प्रस्ताव लिया.

पढ़ें: CM गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने का किया अनुरोध

अदालत ने अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक अंतिरम रोक लगाते हुए मामले में स्वायत शासन विभाग जयपुर, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर और ईओ नगर पालिका बिलाड़ा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details