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स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में विधायक देवल फिर बने सदस्य - डॉ. सीपी जोशी लेटेस्ट न्यूज

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के सदस्यों का चयन किया है. इन समितियों में रानीवाड़ा विधायक देवल को दोबारा से सदस्य मनोनीत किया गया है.

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पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में विधायक देवल फिर बने सदस्य

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Published : Jul 1, 2020, 5:42 PM IST

रानीवाड़ा (जालोर). राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल को दोबारा सदस्य मनोनीत किया गया है. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने बुधवार को आदेश जारी कर 15वीं विधानसभा में समितियों का गठन किया है. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल को दोबारा सदस्य मनोनीत किया गया है.

समिति में देवल के अतिरिक्त अमित चाचाण, महेन्द्र विश्नोई, मनीषा पंवार, रफीक खान, रामलाल मीणा, पृथ्वीराज, दानिश अबरार, हरेन्द्र निनामा, सुभाष पूनिया, बिहारी लाल, बलवान पूनिया और सुरेश टांक को भी सदस्य बनाया गया है. जबकि डॉ. राजकुमार शर्मा को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है. देवल पिछले वर्ष भी इसी समिति के सदस्य रह चुके हैं.

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इससे पूर्व देवल 14वीं विधानसभा के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राजकीय उपक्रम समिति और नियम समिति में भी सदस्य रह चुके हैं. वहीं स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल को दोबारा सदस्य मनोनीत होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की.

पंचायती राज व्यवस्था भारत में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी. जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में की थी. 24 अप्रैल 1993 को 73 वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है. पंचायती राज व्यवस्था गांधी के ग्राम स्वराज की तरफ महत्वपूर्ण कदम है.

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