जोधपुर. एसीबी कोर्ट ने बिजली का कनेक्शन करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले सहायक अभियंता को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना करना होगा.
विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय एसीबी दीपक कुमार ने साल 2009 के इस मामले में सहायक अभियंता जितेंद्र सिंह को यह सजा सुनाई है. 2009 में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तिंवरी तहसील ओसियां में पदस्थापित सहायक अभियंता जितेंद्र सिंह के पास परिवादी बाबू राम पुत्र तुलसाराम जाट ने अपनी पैतृक कृषि भूमि पर पुरखा राम के नाम से विद्युत कनेक्शन करने के लिए आवेदन किया था. इस कार्य को करने के एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी. कनेक्शन के लिए तकमीना बनाने के लिए 2 हजार उसी समय प्राप्त कर लिए थे.