झुंझुनू. मुख्य सचिव निरंजन आर्य के आदेशानुसार जिला कलक्टर उमरदीन खान ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को गाइडलाइन के मुताबिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. पंजीयन के लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर शिविर लगाए जाएंगे.
सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीयन करने को लेकर एक अप्रैल से शुरू किए जाने वाला विशेष अभियान 10 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा. अभियान के तहत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पंजीयन शिविर लगाए जाएंगे. जहां योजना के पात्र लाभार्थी परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. साथ ही दूरस्थ गांव में भी सार्वजनिक स्थल पर यथा स्कूल अथवा ई-मित्र केन्द्र पर भी यह शिविर आयोजित किया जा सकेगा.
शिविर की संपूर्ण व्यवस्था ग्राम विकास अधिकारी की रहेगी. वहीं शिविर का व्यापक प्रचार-प्रचार तथा मोबिलाइजेशन का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और एएनएम के जिम्मे और लाभार्थियों के पंजीयन करने की जिम्मेदारी ई-मित्र संचालक की रहेगी. इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में वार्ड वार पंजीयन शिविर के आयोजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं नगरीय निकाय विभाग द्वारा की जाएंगी. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीयन कराने के लिए जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नंबर, जन आधार पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है.
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ये रहेंगे योजना के पात्र लाभार्थी
राजस्थान स्टेट एश्योरेंस एंजेसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूणा राजोरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी परिवार के जन आधार कार्ड पर पात्रता श्रेणी ही सीडिंग होना आवश्यक है. योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंर्तगत पात्र परिवारए सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक लाभान्वित होंगे. इनके अतिरिक्त राज्य के अन्य परिवार जिनको वर्तमान में राज्य-केन्द्र सरकार द्वारा मेडिक्लेम, मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अंर्तगत लाभ नहीं मिल रहा है, वे भी प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं.