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झालावाड़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना - दुष्कर्म के आरोपी को सजा

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को डरा धमका कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म, raping a minor

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Published : Nov 23, 2019, 7:13 PM IST

झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग को डरा धमकाकर भगा ले जाने और अलग-अलग स्थानों पर रखते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल पगारिया थाने में 19 नवंबर 2015 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री करावन विद्यालय में पढ़ने गई थी. उसके बाद वह वापस नहीं घर नहीं आई. जिसके बाद उन्होंने विद्यालय में जाकर तलाश की तो वहां पर भी नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने पड़ोस में भी तलाश किया लेकिन वहां भी नहीं मिली. साथ ही पड़ोसी का बेटा भी घर से गायब मिला.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नाबालिग को दस्तयाब किया. पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की तो उसने बताया कि करावन निवासी महेश कुमार उसे जबरदस्ती डरा धमकाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था. जिसके बाद भवानी मंडी, कोटा और जोधपुर रखते हुए उसके इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया.

वहीं पीड़िता का बयान मिलने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. जिसपर न्यायाधीश ने 21 गवाहों और 27 दस्तावेजों के आधार पर औरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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