झालावाड़.जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 19 मार्च 2015 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि 1 दिन पहले मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले का रहने वाला प्रकाश सेन नाम का व्यक्ति उसकी बेटी को भगा ले गया है.
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जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया. जिसके बाद नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसके पिताजी कृषि मंडी में हम्माली का काम करते हैं तथा उसकी मां भी उनके साथ ही कार्य करती है. ऐसे में वह अपनी मां के पास से नारंगी लेने जा रही थी, तभी प्रकाश सेन उसे डरा धमका कर अपने साथ ले गया और कई दिनों तक उसे महाराष्ट्र में नागपुर और अन्य जगहों पर रखते हुए उसके साथ उसके साथ ज्यादती की. जिसके चलते वह गर्भवती हो गई. ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 17 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किये गए, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार का जुर्माना लगाया है.