अकलेरा (झालावाड़). जिले के अकलेरा उपखंड में डोडा चूरा तस्करी के दो साल पुराने एक मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने आरोपी श्यामलाल उर्फ राधेश्याम को 10 साल की सजा के साथ एक लाख रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.
बता दें, कि अपर लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि, 17 जून 2018 को रात एएसआई दुगालजल ने भालता थानाधिकारी महेन्द्र कुमार को सूचित किया कि, एक बिना नंबर की जुगाड गाड़ी अकलेरा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. चालक के पास बैठे एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा.