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झालावाड़ः डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस साल की सजा

झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड में 17 जून 2018 को हुए एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को कोर्ट के समक्ष पेश किया. जहां कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा के साथ एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

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डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस साल की सजा

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Published : Feb 8, 2020, 3:06 AM IST

अकलेरा (झालावाड़). जिले के अकलेरा उपखंड में डोडा चूरा तस्करी के दो साल पुराने एक मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने आरोपी श्यामलाल उर्फ राधेश्याम को 10 साल की सजा के साथ एक लाख रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस साल की सजा

बता दें, कि अपर लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि, 17 जून 2018 को रात एएसआई दुगालजल ने भालता थानाधिकारी महेन्द्र कुमार को सूचित किया कि, एक बिना नंबर की जुगाड गाड़ी अकलेरा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. चालक के पास बैठे एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा.

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जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो उसमें पांच कट्टे, अवैध डोडा के चूरा भरा हुआ मिला. पुलिस ने 13 दिसबंर 2018 को आरोपी श्यामलाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट मुकदमा दर्जकर आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया. जिसके बाद आरोपी श्यामलाल को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई.

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