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झालावाड़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Accused of rape accused in jhalawad, झालावाड़ रेप आरोपी को सजा
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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Published : Jan 5, 2020, 12:04 PM IST

झालावाड़. झालावाड़ के खानपुर थाने में 13 जून 2017 को नाबालिग ने अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. नाबालिग ने बताया था, कि 10 साल पहले उसके पिता घर-परिवार छोड़कर मठ में रहने चले गए थे. जिसके बाद वह अपने भाई-बहन और मां के साथ अपने नाना के यहां रहने लगी. वहां पर उसके मामा का बेटा उसे पढ़ाने के नाम पर कोटा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया करता था. नाबालिग के मुताबिक किसी को बताने पर छोटे भाई को जान से मारने की धमकी भी दी गई. नाबालिग के साथ आरोपी ने कई साल तक दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

जब नाबालिग की मां ने उसकी शादी की तारीख तय की तो आरोपी ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा बदसूरत करने की धमकी तक दी. जिस पर नाबालिग ने अपनी मां को सारी बात बता दी. इसके बाद नाबालिग और उसकी मां ने खानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.

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न्यायाधीश अनीश दाधीच ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी राजेंद्र शर्मा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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