जालोर.जिले की 140 ग्राम पंचायतों में हो रहे आम चुनावों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने प्रत्याशियों को गाइड लाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन में संशोधन कर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम व अन्य बड़े सामूहिक आयोजनों पर 31 अक्टूबर, 2020 तक पूरी तरह रोक लगाई है.
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया गया है. पंच एवं सरपंच के आम चुनाव के लिए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं.
पढ़ें-जोधपुर: बाप पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के पास से बरामद किए 45 लाख रुपए, दो लोग गिरफ्तार
इसके तहत चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज (6 फीट) की दूरी बनाकर रखनी होगी. चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा.
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी घर-घर चुनाव प्रचार के समय अपने साथ साथ पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्र नहीं कर सकता. चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से न तो हाथ मिलाया जाएगा, न ही गले लगाया जाएगा और न ही पैर छुए जाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेस्सिंग की पालना हो सके.