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जैसलमेर में धारा 144 लागू, नगरीय क्षेत्र में आगामी 28 सितंबर तक रहेगी प्रभावी

जैसलमेर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है. जो 28 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय सिंह ने कहा कि धारा 144 की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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जैसलमेर में लागू हुई धारा 144

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Published : Sep 22, 2020, 2:10 PM IST

जैसलमेर. राजस्थान सहित जैसलमेर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है. जिले में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 800 के पास पहुंच गया है. वहीं शहर में रोजाना बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लागू दी है.

आदेश की कॉपी

बता दें कि जैसलमेर के संपर्ण नगरीय क्षेत्र में धारा 144, 21 सितंबर की रात 12 बजे के बाद से आगामी 28 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. अब धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों जैसे रैली, जुलूस, सभा, सार्वजनिक समारोह आदि पुर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. हालांकि, इस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय कार्यालयों आदि को मुक्त रखा गया है.

जैसलमेर में लागू हुई धारा 144

यह भी पढ़ें.जैसलमेरः जिला प्रशासन और पुलिस ने किया "नो मास्क-नो एंट्री" अभियान का आगाज

गौरतलब है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाल ही में राज्य के 11 जिलों में धारा 144 लागू की गई थी. अब इस सूची में जैसलमेर जिला भी जुड़ गया है. पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धारा 144 की पूरी तरह से पालना हो. यदि कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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