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संक्रमित रक्त देने पर ब्लड बैंक पर 25 लाख रुपए का हर्जाना

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Published : Oct 4, 2019, 9:59 PM IST

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सीताराम सैनी की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए संक्रमित रक्त चढ़ाने से मरीज की मौत के मामले में मुरलीपुरा स्थित लाईफ केयर ब्लड बैंक पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

राज्य उपभोक्ता आयोग ने ब्लड बैंक पर लगाया हर्जाना, State Consumer Commission imposed compensation on blood bank

जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने संक्रमित रक्त चढ़ाने से मरीज की मौत के मामले में मुरलीपुरा स्थित लाईफ केयर ब्लड बैंक पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने यह आदेश सीताराम सैनी के दायर परिवाद पर दिया है.

राज्य उपभोक्ता आयोग ने ब्लड बैंक पर लगाया हर्जाना

परिवाद में कहा गया कि उसके बेटे राहुल को जुलाई 2015 में पाईल्स की बीमारी के चलते चौमूं के एमजेएफ अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान मरीज में खून की कमी के चलते परिवादी ने लाईफ केयर ब्लड बैंक से तीन यूनिट ब्लड लिया.

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परिवाद में कहा गया कि मरीज के शरीर में 50 एमएल ब्लड चढ़ाते ही उसकी तबीयत खराब हो गई. इस पर उसे तत्काल दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया. जहां दूसरे अस्पताल में हुए जांच में आया कि संक्रमित रक्त चढ़ाने के चलते मरीज की तबीयत बिगडी है. वहीं संक्रमण के चलते मरीज की मौत हो गई. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने ब्लड बैंक पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

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