जयपुर.चेक अनादरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-12, महानगर प्रथम ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त गोपाल केसावत को एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी. अदालत ने यह आदेश ऋषिकेश शर्मा के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि अभियुक्त गोपाल केसावत ने निजी जरूरत के लिए परिवादी से पन्द्रह लाख रुपए उधार लिए थे. जब परिवादी ने रुपए वापस मांगे तो अभियुक्त ने अक्टूबर और नवंबर, 2017 में दो चेक परिवादी को दिए. परिवादी ने राशि भुनाने के लिए चेक बैंक में पेश किए तो वह खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते बाउंस हो गए.