जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 ने कृषि विभाग झुंझुनूं में 13 साल पहले भ्रष्टाचार करने से जुडे़ मामले में तत्कालीन उप निदेशक विस्तार राजेश कुमार नैनावत को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त से पद पर रहते हुए लोक सेवक के तौर पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की अपेक्षा थी, लेकिन उसने इससे इतर काम किया. ऐसे कृत्य से जन सामान्य में लोक सेवकों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है.
भारतीय परिवेश में वर्तमान में भ्रष्टाचार एक गंभीर बुराई का रूप ले चुका है. इस तरह के अपराधों में बढोतरी हो रही है. इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि परिवादी किशन सिंह ने तीस सितंबर 2010 को एसीबी में शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया कि उसने कृषि विभाग से लाइसेंस लेकर झुंझुनूं के पुराना बस स्टैंड पर खाद बीज की दुकान खोल रखी है. इस लाइसेंस का वर्ष 2007 के बाद नवीनीकरण नहीं हो पाया.