भुवनेश्वर. ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा चालक पर लगा जुर्माना देख हर कोई हैरान है. 26 हजार का ऑटो रिक्शा चलाने वाले हरिभांशु कान्हर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 47 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
बुधवार को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक ऑटो रिक्शा चालक पर को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. खास बात है कि यह ऑटो उसने कुछ ही दिन पहले 26 हजार में सेकेंड हैंड खरीदा था.
ऑटो रिक्शा की कीमत 26 हजार और चालान कटा 47,500 का कमिश्नरेट पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक हरिभांशु कान्हर को शराब के नशे में गाड़ी चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस, बिना परमिट सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस आदि के लिए जुर्माना लगाया. 47,500 रुपये के इस जुर्माने में अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5 हजार, शराब पीकर ड्राइविंग के लिए 10 हजार. प्रदूषण के लिए 10 हजार, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10 रुपए और अन्य संदर्भों में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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साथ ही बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करने के लिए 5 हजार, बीमा के बिना भुगतान करने के लिए 2 हजार और 500 रुपए का सामान्य अपराध के तहत जुर्माना लगाया गया. कान्हर ने कहा कि वो जुर्माना नहीं भर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. इसी तरह के मामले गुरूग्राम और सोमवार को दिल्ली निवासी दिनेश मदान के साथ देखने को मिले. जहां उन पर बड़ी राशि का जुर्माना लगा.