जयपुर. एसीबी ने ईओ व आरओ भर्ती परीक्षा में पास कराने की एवज में 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को राजस्थान घूमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत सहित रिटायर्ड पशु चिकित्सक अनिल कुमार, व्यवसायी ब्रह्मप्रकाश शर्मा व रविन्द्र शर्मा के खिलाफ एसीबी मामलों विशेष कोर्ट-2 में चालान पेश किया.
कोर्ट के जज बृजेश शर्मा ने एसीबी के चालान को स्वीकार कर मामले में आरपीएससी सदस्यों को क्लीन चिट देने पर आपत्ति भी जताई. वहीं, परिवादी ने भी एसीबी के चालान पर सवाल उठाते हुए प्रार्थना पत्र दायर कर मामले में अग्रिम अनुसंधान करवाए जाने का आग्रह किया है. परिवादी का कहना है कि इस मामले में आरपीएससी सदस्यों की भी भूमिका है, लेकिन एसीबी ने उनकी जांच ही नहीं की है.
पढ़ें :Rajasthan : 18.5 लाख की रिश्वत लेते राज्य घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सहित 4 गिरफ्तार, भाजपा ने घेरा, डोटासरा ने दी सफाई
गौरतलब है कि हिसार निवासी सुंदर सिंह व चुरू के हरदीप ने 7 जुलाई को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें भर्ती परीक्षा में ओएमआर शीट बदल कर पास कराने की एवज में परिचित अनिल कुमार धरेन्द्र की ओर से रिश्वत मांगी जा रही है. अनिल कुमार ने चालीस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 14 जुलाई को सीकर में परिवादी से 18.5 लाख रुपए लेते हुए अनिल कुमार धरेन्द्र व ब्रहमप्रकाश को गिरफ्तार किया था, लेकिन एसीबी ने अपनी इस कार्रवाई को गाेपनीय रखते हुए उसी दिन सीकर में ही अपने हिस्से की राशि लेते हुए रविन्द्र शर्मा को पकड़ा था. इसके बाद एसीबी ने 15 जुलाई को गोपाल केसावत को अपने हिस्से की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया था.