जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पड़ोसी युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आदिल शेख को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में चाइल्ड लाइन की ओर से 31 मार्च 2018 को हरमाडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जहां रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता ने हेल्पलाइन में फोन कर पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त पर पिछले दो साल में दो-तीन बार दुष्कर्म करने की जानकारी दी थी.