जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने अधिवक्ता शांतनु पारीक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. अदालत की ओर से जनहित याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा गया कि अगर इस याचिका को वापस नहीं लिया गया तो इसे हर्जाने के साथ खारिज किया जाएगा. इस पर याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका को वापस ले लिया.
सुनवाई के दौरान अदालत में याचिकाकर्ता से पूछा गया कि याचिका में जनहित के क्या मामले हैं. इसका जवाब याचिकाकर्ता नहीं दे सके. अदालत ने यह भी कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन न होकर पब्लिकेशन इंटरेस्ट पिटीशन है. वहीं, आगे अदालत के पूछने पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वो पेशे से अधिवक्ता हैं और विधिक जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हैं. इस पर अदालत ने कहा कि ये ही समस्या है कि वो इसे पब्लिसिटी के तौर पर ले रहे हैं. इधर, छात्र संघ चुनाव आयोजन के अधिकार पर अदालत ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं. उनको लगेगा तो हाइकोर्ट में याचिका पेश करेंगे. इसके अलावा राज्य सरकार चुनाव कराने को लेकर परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करती है. सरकार ने चुनाव बैन भी नहीं किया है.
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