जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दिवाकर पांडे को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने बिहार निवासी इस अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा की नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 11 मई, 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी लापता हैं. उसने अपने साथ एक फैक्ट्री में काम करने वाले दिवाकर पर शक जताया था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जनवरी, 2020 में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. सुनवाई के दौरान अदालत के आमने आया कि अभियुक्त पंद्रह वर्षीय पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने गांव ले गया था.