राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

अजमेर में सफाईकर्मी भर्ती-2012 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कमेटी को पुन: जांच के दिए आदेश - जयपुर की खबर

जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने सफाई कर्मचारी भर्ती-2012 से जुड़े मामले में जांच कमेटी को निर्देश दिए है और कहा है कि वह कलेक्टर की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र को देखते हुए अभ्यर्थियों के मामले में पुन: जांच कर 15 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करे.

सफाई कर्मचारी भर्ती-2012, jaipur news

By

Published : Sep 23, 2019, 10:22 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर में सफाई कर्मचारी भर्ती-2012 से जुड़े मामले में जांच कमेटी को कहा है कि वह कलेक्टर की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र को देखते हुए अभ्यर्थियों के मामले में पुन: जांच कर 15 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र, संगत और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एएजी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट आ गई है. जांच में आया है कि अभ्यर्थियों ने अपने हाजिरी और वेतन रजिस्टर आदि पेश नहीं किए हैं. ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती.

पढ़ें- लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ है 'मणिपाल' की यात्रा उनको जवाब हैः गहलोत

इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी. याचिकाकर्ताओं को स्थानीय जिला कलक्टरों ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से इन अनुभव प्रमाण पत्रों को पेश किया जा चुका है. इस पर अदालत ने जांच कमेटी को इन अनुभव प्रमाण पत्रों को देखते हुए पुन: जांच कर 15 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details