जयपुर. शादी का झांसा देकर पीड़िता और उसकी बहन का दस माह तक देह शोषण करने के प्रकरण में महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने अभियुक्त शिवराज सिंह राठौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने शहर में पढ़ाई करने आई सगी बहनों के साथ कई बार संबंध बनाकर शर्मनाक कृत्य किया है. देश में महिलाओं के साथ ऐसे अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि 4 मई 2021 को पीड़ित बहनों ने जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता गांव में रहती है और उसकी बहन जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 17 मई, 2020 को उसके मोबाइल पर आरोपी शिवराज सिंह का फोन आया और धीरे-धीरे दोनों में बातचीत से दोस्ती हो गई. कुछ ही दिन में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए. इसके बाद वह पांच जुलाई 2020 को अपनी बहन के पास जयपुर आ गई. यहां अभियुक्त ने पहली बार उससे मुलाकात की और 13 अगस्त से अभियुक्त और दोनों बहनें सिंधी कैंप के पास एक कमरे में साथ रहने लगे.